
आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को इस मामले में पक्षकार मानने से इनकार कर दिया। मुख्य याचिका में तीसरे पक्ष को सुने जाने के लिए बीएड धारकों की ओर से पक्षकार बनाये जाने को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं के खिलाफ शिक्षामित्रों की ओर से पैरवीकार रिज़वान अंसारी की ओर से विरोध किया गया था, कोर्ट ने इसपर अपने प्रतिवाद को लिखित में दाखिल करने को कहा गया था, जिसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने प्रतिवाद याचिका को देखकर बीएड की तरफ से फ़ाइल पक्षकार बनाने को दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 21 और फिर 29 जनवरी तक यथास्थिति जारी रखने का आदेश कोर्ट ने दिया।
क्वालीफाइंग मार्क्स को लेकर दी गई थी याचिका
शिक्षक भर्ती में कई याचिका कर्ताओं ने क्वालीफाइंग मार्क्स को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका डाली थी। याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, राज्य सरकार ने जनरल कैटेगरी के लिए क्वालीफाईंग मार्क्स 65 प्रतिशत जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 60 प्रतिशत तय की। जबकि विज्ञापन में इन शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया था ऐसे में बाद में क्वालीफाइंग मार्क्स तय करने को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी।
आज इस मुद्दे पर एक नई याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कल फिर सुनवाई के लिए कहा है।
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